शादी में गलती करने वालों को 2 साल की सजा व 1 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान…
तेज खबर 24 रीवा।
शादियों का सीजन शुरु होने वाला है ऐसे में इस सीजन पर विवाह के बंधन में बधने वाले वर और वधु पर शासन की पैनी नजर रहेगी। यह नजर ऐसे वर और वधु पर होगी जिनकी उम्र बाल्यावस्था की होगी और उनकी शादी कराने वालों को जेल की हवान खानी पड़ सकती है। दरअसल इस बार शासन और प्रशासन ने बाल विवाह को रोकने लिये शादियों के सीजन के शुरु होने से पहले ही कमर कस ली है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा पाण्डेय ने बताया कि देवउठनी ग्यारस से शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है इसके साथ ही विवाह मुहूर्त भी प्रारंभ हो जायेगे। विवाह के दौरान यदि बालविवाह होते हैं तो उस पर शासन की कड़ी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह बाल विवाह माना जायेगा। बाल विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह न किया जाय इसके लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पारित किया गया है। इस कानून में ऐसे विवाह को प्रोत्साहन, मदद एवं विवाह संपन्न कराने पर अपराध माना जायेगा और बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति को जुर्माना एवं जेल की सजा का प्रावधान है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह कराना व उसमें सहयोग करना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत गैर कानूनी है। ऐसा करने पर दो वर्ष तक सश्रम कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
बाल विवाह रोकने की अपील…
उन्होंने कहा कि जिले के प्रबुद्ध नागरिक, धर्मगुरू, गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारी, विवाह से संबंधित विभिन्न घटकों, विवाह घर संचालक, बैण्ड दल, पिंरटिंग प्रेस, हलवाई, केटरर्स से अपील है कि 4 नवम्बर देवउठनी ग्यारस के अवसर पर एवं अन्य विवाह मुहूर्तों में होने वाले विवाह के साथ बाल विवाह न होने पाये इसको विशेष रूप से प्राथमिकता दें। विवाह संबंधी कार्य लेने से पूर्व भावी वर एवं बधू का आयु संबंधी प्रमाण पत्र आवश्य लें। शासन द्वारा जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान में यथा संभव मदद करें।
उड़नदस्ता दल गठित…
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। दल में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, पुलिस थाना प्रभारी एवं सचिव को शामिल किया गया है। बाल विवाह की शिकायत मोबाइल नंबर 9425470883, 9755270639, 9826135424, 9406935085, 8109162324 में की जा सकती है या चाइल्ड लाइन 1098 एवं महिला हेल्पडेस्क 181 में की जा सकती है।