सीईओ कांड में स्थानीय न्यायालय ने प्रकरण को स्वतः संज्ञान में लेकर सेमरिया विधायक को जारी किया था सम्मन
तेज खबर 24 रीवा।
रीवा से बड़ी खबर है जहां बीजेपी के सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी को हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ स्थानीय न्यायालय में चल रहे प्रकरण पर रोक लगाते हुये बड़ी राहत दी है। बताया गया कि सिरमौर सीईओ कांड मामले में हाईकोर्ट ने जहां विधायक के खिलाफ चल रहे पूरे प्रकरण पर रोक लगा दी है तो वहीं मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर जेल भेजे गए तीन आरोपियो की जमानत अर्जी को भी मंजूर कर लिया गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जहां विधायक ने राहत की सांस ली तो वहीं उनके चाहने वालों में खुशी की लहर है।
दरअसल यह पूरा मामला सिरमौर के तत्कालिक सीईओ एसके मिश्रा पर हुये हमले का है, जिसमें विधायक से फोन पर धमकी भरे लहजे में हुई बातचीत का आॅडिया वायरल होने के बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ था। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने जब सिरमौर न्यायालय में चालान पेश किया तो फरियादी सीईओ द्वारा विधायक के खिलाफ कार्यवाही का आवेदन प्रस्तुत किया जिसे लेकर न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लेकर विधायक को तलब करते हुये सम्मन जारी कर दिया।
मामले में विधायक केपी त्रिपाठी ने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट मंे गुहार लगाई और षड़यंत्र के तहत महज एक आॅडिया की विनह पर उन्हें दोषी ठहराना गलत बताया। विधायक की ओर से प्रस्तुत किये गए आवेदन की सुनावाई करते हुये हाईकोर्ट ने आज विधायक के खिलाफ स्थानीय न्यायालय में चल रहे पूरे प्रकरण पर ही रोक लगा दी है और मामले में पूर्व से जेल में बंद तीन आरोपियांे की जमानत अंर्जी को भी मंजूर कर लिया है। बीजेपी के सेमरिया विधायक को हाईकोर्ट से मिली इस राहत के बाद एक ओर जहां खुशी का महौल है तो वहीं दूसरी ओर विधायक की खिलाफत करने वालों को बड़़ा झटका लगा है।