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सतना में थर्टी फर्स्ट पर सख्ती : नाइट कर्फ्यू तोड़ने वालों की खैर नहीं, 188 की होगी कार्यवाही

होटल, रिसॉर्ट, मैरिज हाउस पर नजर रखने के आदेश, रात 10.30 के बाद खुले मिले तो होगी कार्यवाही
तेज खबर 24 सतना।


प्रदेश में कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुये सख्ती की जा रही है। कोरोना के चलते नए साल के जश्न में थर्टी फर्स्ट पर सख्ती कर दी गई है और इस रात नाईट कर्फ्यू तोडने वालों पर धारा 188 की कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।
दरअसल यह आदेश सतना जिला प्रशासन ने जारी किये है, जिसमें आदेश का सख्ती से पालन करने की तैयारियां के लिये फिक्स प्वाइंट लगाए जा रहे है साथ ही पुलिस मोबाइल की टीम पेटोलिंग करेगी।
दरअसल राज्य शासन के निर्देशानुसार सतना जिला प्रशासन द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत रात्रि 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का पालन करने का आदेश जारी किया गया है और इसी कड़ी में जिला पुलिस द्वारा 144 के आदेश को सख्ती से पालन करने की पूरी तैयारियां सुनिश्चित की गई है। इसके लिए पुलिस के फिक्स प्वाइंटस लगाए जा रहे हैं, मोबाइल से पेट्रोलिंग की जाएगी और कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों की सघन जांच एनालाइजर से होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत केस दर्ज किया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 195 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और उनका वाहन जप्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
सतना जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुये कहा है कि सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि कल दिनांक 31 दिसम्बर को कोई होटल, रिसॉर्ट्स, मैरिज हाउस और ऐसे अन्य स्थान रात्रि 10.30 के बाद खुले नहीं रहेंगे। इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशासन से अनुमति आवश्यक होगी ।

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