18 से 40 वर्ष आयु के मजदूर होंगे योजना के पात्र, योजना का लाभ लेने करना होगा यह काम
तेज खबर 24 रीवा।
भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना वर्ष 2019 से लागू की गई है। इस योजना के तहत 18 से 40 आयु के सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर पात्र होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए मजदूर की मासिक आय 15 हजार रुपए अथवा उससे कम होना चाहिए। इस पेंशन योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी, द्वारा किया जा रहा है। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर को प्रतिमाह 55 से 200 रुपए तक प्रीमियम राशि जमा करनी होगी। शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। श्रमिक के 60 वर्ष की आयु पूरा हो जाने के बाद उसे प्रतिमाह न्यूनतम तीन हजार रुपए की पेंशन प्राप्त होगी। जिला श्रम पदाधिकारी एमएस ठाकुर ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
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