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रीवा की 80 फीसदी राशन दुकानों में नहीं पहुंचा खाद्यान्न : खाद्यान्न परिवहन में देरी करने पर टांसपोर्ट कंपनी पर 6.23 लाख का जुर्माना

नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक ने खाद्यान्न परिवहन करने वाली शारदा ट्रांसपोर्ट कंपनी पर ठोका जुर्माना
तेज खबर 24 रीवा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों से पात्र गरीब परिवारों को खाद्यान्न का हर माह वितरण किया जाता है। उचित मूल्य दुकानों में आवंटित खाद्यान्न का परिवहन करके हर माह की 7 तारीख तक भण्डारण की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम की है। निगम द्वारा अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है। त्योंथर विकासखण्ड में समय पर खाद्यान्न परिवहन करके दुकानों में न पहुंचाने पर परिवहनकर्ता मेसर्स शारदा ट्रांसपोर्ट कंपनी पर 6 लाख 23 हजार 250 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि की वसूली ट्रांसपोर्ट कंपनी को भुगतान की जाने वाली परिवहन राशि से की जाएगी।

इस संबंध में जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम ने बताया कि शारदा ट्रांसपोर्ट कंपनी को हर माह की 7 तारीख तक त्योंथर विकासखण्ड की सभी दुकानों में खाद्यान्न पहुंचाने को निर्देश दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा मई माह में 7 मई तक केवल 20 प्रतिशत दुकानों में खाद्यान्न पहुंचाया गया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए परिवहन अनुबंध की शर्तों के अनुसार देरी करने पर 150 रुपए प्रति टन की दर से 1385 मीट्रिक टन के लिए 6 लाख 23 हजार 250 रुपए जुर्माना लगाया गया है।

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