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पंचायत चुनाव रीवा : नामांकन पत्र दाखिल करने की रैली, जुलूस व चुनाव प्रचार में सिर्फ 2 वाहनों के उपयोग की होगी अनुमति

30 मई से शुरु होगी नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया, कलेक्टर ने पुलिस को आदेश का पालन कराने किया निर्देशित
तेज खबर 24 रीवा।
रीवा जिले में तीन चरणों में पंचायतराज संस्थाओं के विभिन्न पदों का निर्वाचन होगा। प्रथम चरण में 25 जून को विकासखण्ड हनुमनाए मऊगंज तथा नईगढ़ी, दूसरे चरण में एक जुलाई को विकासखण्ड रीवा, रायपुर कर्चुलियान एवं गंगेव तथा तीसरे चरण में 8 जुलाई को विकासखण्ड सिरमौर, जवा तथा त्योंथर में निर्वाचन होगा। मतदान का समय प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगा। इनके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य 30 मई को प्रातर: 10:30 बजे से शुरू होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी मनोज पुष्प ने नामांकन पत्र दाखिल करने एवं मतदान दिनांक को वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।

केवल 2 व्यक्तियों के साथ ही रिटर्निंग आफीसर कक्ष में प्रवेश करेंगे उम्मीदवार

जारी आदेश के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार जुलूस में केवल दो वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। केवल दो वाहनों को रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय की सौ मीटर की परिधि में प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफीसर कक्ष में उम्मीदवार केवल दो व्यक्तियों के साथ प्रवेश करेंगे।

वाहनों के उपयोग के लिये यह रहेंगी शर्ते

जारी आदेश के अनुसार उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक से चुनाव प्रचार की समाप्ति यानी मतदान के 48 घंटे पूर्व तक वाहनों से प्रचार कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के काफिले में केवल दो वाहनों का उपयोग उम्मीदवार कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफीसर अथवा सहायक रिटर्निंग ऑफीसर से लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा। अनुमति की मूल प्रति वाहनों के अगले शीशे पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार को आवंटित वाहन का अन्य व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान अनुमति प्राप्त वाहन जुलूस में शामिल होते हैं तो उनमें एक पोस्टर अथवा बैनर तथा झण्डा लगाने की अनुमति होगी। जिस पर किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। मतदान दिवस के दिन अनुमति प्राप्त वाहन में किसी भी प्रकार के पोस्टरए बैनर अथवा झण्डी लगाने की अनुमति नहीं होगी। सभी उम्मीदवार आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें।

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